अब हरियाणा सरकार धान की खेती करने वाले किसानों को देगी प्रति एकड़ ₹7000 ऐसे करें आवेदन ?

हरियाणा सरकार : दोस्तों आपका हमारे साथ खेल में स्वागत है | आज हम आपको अपनी शक्ल में हरियाणा सरकार के द्वारा धान की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹7000 देने का ऐलान किया गया है| कि किस तरह से आवेदन करें इसकी पूरी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे | हरियाणा में किसान अपने खेत में धान की जगह अन्य फसलों की बुवाई करेंगे , तो सरकार ने ₹7000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी | खेत में और किसान किसी भी फसल की बुवाई नहीं करेंगे या खेत की खाली छोड़ देंगे | तो भी सरकार किसान को प्रोत्साहन राशि देगी लेकिन सरकार की शर्त है कि उन्हें पिछले साल धान के रकबे के 50 इससे ज्यादा रखें फसल विविधीकरण को अपनाया है |

वह किसान योजना के लाभार्थी हमके बता दे यह योजना पूरे हरियाणा के लिए  है |रेवाड़ी जिले में हर साल करीब 3 हजार एकड़ भूमि में धान की बुआई की जाती है| इसके लिए किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पोर्टल पर आवेदन करना होगा |जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है. बता दें योजनांतर्गत अभी तक 15 से ज्यादा किसान आवेदन कर चुके हैं. जिलेभर में जल का अधिक उपयोग करने के कारण उसका स्तर लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से सरकार जल संरक्षण की ओर कदम उठा रही है.|

सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, भूमिगत जल का स्तर खोल में 400- 500 फीट, डहीना में 350- 450 फीट तथा बावल में 150- 200 फीट के बीच पहुंच गया है. जिसके कारण इन तीनों क्षेत्रों को विभाग की ओर से डार्क जोन में शामिल किया गया है|

अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप सभी आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त कर सकें।

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    जल संरक्षण के लिए सरकार ने उठाया कड़ा कदम 

    इसके साथ ही जिलों में अन्य क्षेत्र का भी जल स्तर लगातार गिर रहा है | जिसके कारण सरकार जल संरक्षण की ओर से कदम उठा रही है | फसलों में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में पढ़ती है| जिसकी वजह से सरकार की ओर से किसानों को धान की बुवाई ना करने पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है इसके लिए किसान को विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना होगा |

    आवेदन करने के लिए दस्तावेज की होगी जरूरत ?

    • आधार कार्ड
    •  पहचान पत्र
    •  बैंक अकाउंट पासबुक
    •  कृषि योग्य भूमि के कागजात
    •  मोबाइल नंबर
    •  पासपोर्ट साइज फोटो 

    मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लिए पात्रता 

    इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान हरियाणा राज का मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए | हरियाणा सरकार की ओर से 10 एकड़ से ज्यादा भूमि का आवेदन करने वाले किसान लाभार्थी नहीं होंगे | मेरा पानी मेरा विरासत योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा तथा अपने आवेदन फॉर्म के साथ विभिन्न प्रकार के दस्तावेज भी जमा करने होंगे | किसान योजना का लाभ लेने के लिए धान की जगह मक्का, अरहर, उड़द, गवार, कपास, बाजरा, तीन फसलों की बुवाई कर सकते हैं |

    अब हरियाणा सरकार धान की खेती करने वाले किसानों को देगी प्रति एकड़ ₹7000 ऐसे करें आवेदन ?

    31 जुलाई तक किसान कर सकते हैं आवेदन ?

     मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लिए किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं इसमें जल संरक्षण के लिए जो किसान धान की खेती नहीं करेंगे उनके विभाग की ओर से ₹7000 प्रति एकड़ के हिसाब से तो शान राशि प्रदान की जाएगी डॉक्टर अनिल यादव, खंड कृषि अधिकारी, रेवाड़ी |

    किसानों को मिलेंगे ₹7000 

     राज सरकार फसल विधि एवं जल संरक्षण योजना 2023 के तहत धान के अलावा कोई अन्य फसल की खेती करने पर किसान को ₹7000 देगी किसान तथा कल्याण विभाग हरियाणा सरकार के ट्विटर के मुताबिक हरियाणा प्रदेश के सारे किसान अब मेरी पानी मेरी विरासत के लिए आवेदन कर सकते हैं |

    किसे मिलेगा लाभ ?

    • राज सरकार के मुताबिक धान की वैकल्पिक फसलों द्वारा विधि करण पर किसान को ₹7000 प्रति एकड़ वित्तीय सहायता मिलेगी |
    •  इसके अलावा पॉपुलर व  सफेदा लगाने पर भी ₹7000 प्रति एकड़ आर्थिक मदद मिलेगी |
    •  पिछले वर्ष योजना का लाभ लेने वाले किसान इस वर्ष भी लाभ ले सकते हैं |
    •  खेत खाली रखने पर भी किसान को लाभ मिलेगा |

    यहां करें आवेदन – हरियाणा राज्य सरकार ने धान की जगह दूसरी फसलों की खेती के लिये ‘मेरा पानी- मेरी विरासत’ योजना (Mera Pani Meri Virasat Scheme) के तहत ऑनलाइन आवेदन भी मांगे हैं. जो भी किसान इस योजना का लाभ लेकर कम लागत में खेती करना चाहते हैं, वे हरियाणा कृषि विभाग (Haryana Agriculture Department) की आधिकारिक वेबसाइट ‘मेरी फसल मेरा बयौरा’ (Meri Fasal Mera Byora) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

    किसानों से आवेदन प्राप्त करने के बाद पटवारी और कृषि विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगी और लाभार्थियों का चयन करके प्रोत्साहन की राशि किसानों के बैंक खातों (Bank Trasfer of Subsidy) में भेज दी जायेगी. 

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    निष्कर्ष : आज हमने आपको अपने आर्टिकल में हरियाणा सरकार चलाए गए |जल संरक्षण के लिए धान की खेती करने के लिए सरकार द्वारा ₹7000 की आर्थिक मदद का लाभ आप किस तरह से उठा सकते हैं | इससे संबंधित हमने आपको सभी जानकारी प्रदान की हमने आपको बताया | कि आप किस तरह से इसमें अप्लाईकर सकते हैं| अगर आपको हमारा यह जानकारी पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों अपनी फैमिली में जरुर शेयर करें |

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