RBI New Update

RBI New Update : आरबीआई ने कहा-बैंक से लोन डिफॉल्टारों पर पैनल इंटरेस्ट की जगह लगेगा पैनल चार्ज, जानिए कैसे ?

RBI New Update :  दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में RBI New Update के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे इसलिए आप हमारे साथ अब तक बने रहे | अपने बैंक से होम लोन पर्सनल लोन कार लोन लिया है तो क्या खबर आपको जरूर पढ़ना चाहिए जानिए आरबीआई ने क्या कहा है |

RBI Guidelines For Loan Defaulters भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है कि बैंक से होम लोन पर्सनल लोन या कार लोन लेने वालों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है आरबीआई ने कहा कि किसी से बैंक से कोई लोन लेने के बाद अगर आप उसे समय पर जमा नहीं कर सकते हैं या किसी कारणवश लोन का पैसा नहीं चुका पाते हैं तो ऐसे में लोन डिफॉल्टर पर पेनल इंटरेस्ट लगान लगाया जाता था जिसे रोकने का प्रस्ताव बनाया गया है अब डिफॉल्टर  इंटरेस्ट  की जगह पैनल चार्ज लगाया जाएगा|

आरबीआई ने बनाए योजना 

आरबीआई ने बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों की मदद करने के लिए यह कदम उठाया है आरबीआई का कहना है कि बैंक से कर्ज लेने वाले लोगों पर लोन में किसी भी तरह की चूक होने पर पेनल इंटरेस्ट के स्थान पर पैनल चार्ट लगाया जाएगा आरबीआई ने कहा कि या लोन भरने में देरी करने पर डिफॉल्टर पर लागू होगा अगर वह बैंक लोन अनुबंध की शर्तों का करता पाया जाता है तो उस पर पारदर्शी तरीके से जुर्माना देना होगा जिसे बैंक पैनल चार्ट के रूप में वसूल करेगा यह प्रस्ताव पर भी लागू हो गया है आरबीआई ने यह भी कहा कि पैनल चार्ट को आगे ब्याज की दर से जोड़ा जाएगा कोई नहीं होगा इसे अलग से वसूल किया जाएगा और बकाया मूल धन में नहीं जोड़ा जाएगा |

लोन लेने वाले को होती थी दिक्कत

आरबीआई ने कहा कि इससे लोन लेने वालों को क्रेडिट प्रोफाइल में गिरावट आ जाती थी विनियमित संस्थान ब्याज दर मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत को बदलने के लिए स्वतंत्र रहेगी आरबीआई ने कहा ब्याज का इरादा अनिवार्य रूप से नकारात्मक को दर्शाता है इसे लोन लेने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है |

यहां से ले सकते हैं जानकारी 

आरबीआई के तरफ से कई समीक्षाओं के बाद यह फैसला किया गया है कुछ मामलों में ग्राहकों की शिकायत और कई विवाद सामने आए हैं इस मसूदा से संबंधित आरबीआई ने प्रमुख दिशानिर्देश को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है आप उसे पढ़ सकते हैं| 

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Customer Services Standards

बैंकों और आरबीआई द्वारा रेगुलेट दूसरे संस्थाओं में कस्टमर सर्विस स्टैंड में सुधार लाने के लिए पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कामरु की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंप दिया इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि ऐसी कोई भी संस्था जिसे आरबीआई रेगुलेट करती है अगर वहां कस्टमर सर्विसेज में कमी पाई जाती है तो उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए साथ ही आरबीआई को कस्टमर के अधिकार के लिए चार्टर बनाने पर भी विचार करना चाहिए साथ ही उन्होंने समय-समय पर इसे रिव्यु करने के साथ अपडे करना चाहिए  और आरबीआई ने कमेटी की रिपोर्ट को वेबसाइट पर डाल दिया है 7 जुलाई 2023  तक  स्टॉकहोल्डर  ई-मेल के जरिए इस पर सुझाव मांगा है |

कमेटी ने अपने सुझाव में कहा कि आरबीआई कस्टमर के अधिकार के लिए चार्टर को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पर भी लागू करने पर विचार कर सकती है कमेटी ने कहा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन अपनी मॉडल ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इस रेगुलेशन के मुताबिक अपडेट कर सकती है जिससे खाताधारकों की मृत्यु होने पर अकाउंट में रखे रकम को क्लेम करने में होने वाली परेशानी को खत्म किया जा सके अगर खाते में 9 मिनिट पहले से मौजूद है तू डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद रकम वारंट जारी कर दिया जाए |

आरबीआई ने कहा-बैंक से लोन डिफॉल्टारों पर पैनल इंटरेस्ट की जगह लगेगा पैनल चार्ज, जानिए कैसे ?

कमेटी ने कहा कि डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी को जरूर कर देना चाहिए जिसमें अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर क्लेम सेटेलमेंट बिना किसी परेशानी के संभव हो सके कमेटी ने कहा कि अभी कई अकाउंट में नॉमिनी नहीं है ऐसी परिस्थिति में 3 साल के भीतर की नॉमिनी का नाम ऐसी स्थिति में 3 साल के भीतर रेगुलेटर  एनटीटी  हासिल करने को कहा जाएगा कमेटी ने कहा कि नॉमिनी का कानूनी उत्तराधिकारी ऑनलाइन भी क्लेम कर सकें ऐसी सुविधा शुरू की जानी चाहिए ऑनलाइन फैसिलिटी में ऑनलाइन डॉक्युमेंट को जमा करने के बाद वेरिफिकेशन की सुविधा हो और तय सीमा देते डाक्यूमेंट्स अमित की तारीख को 30 दिन के भीतर क्लेम सेटलमेंट का प्रावधान हो |

कमेटी ने कहा कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करने पर भी तय समय सीमा के भीतर क्लेम सेटलमेंट का प्रावधान हो और अगर रेगुलेट एंड टीटी  क्लेम सेटेलमेंट में 30 दिन से ज्यादा लेती है कि डिपॉजिट पर ब्याज को 2 फ़ीसदी ज्यादा ब्याज के साथ रकम नॉमिनीस को लौटाया जाए कमेटी ने कहा कि रेगुलेट एनटीटी  एक समय अंतराल पर केवाईसी अपडेट करने के लिए जरूरी कदम उठाए हालांकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसके अभाव में अकाउंट में ऑपरेशन बंद ना हो |

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निष्कर्ष  आज हमने आपको अपने  इस आर्टिकल में  आरबीआई द्वारा जारी नहीं अपडेट के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक सरल से सरल आसान से आसान भाषा में  हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह जानकारी जरुर पसंद आया होगा इसे एक बार विस्तारपूर्वक अंत तक जरूर पढ़ ले उसके बाद से अपने दोस्तों अपनी फैमिली में जरुर शेयर करें धन्यवाद |

FAQ’s RBI New Update

Q: RBI Update क्या है ?

Ans  आरबीआई न्यू अपडेट के जरिए लोन लेने वाले सभी ग्राहकों को  जो टाइम पर लोन नहीं चुका पा रहे हैं उन्हें डिफॉल्ट  के बदले  पैनल चार्ट लगेगा और अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए गए आजकल को जरूर पढ़ें |

Q:  आरटीआई का पूरा नाम क्या है ?

Ans  आरबीआई का फुल नाम भारतीय रिजर्व बैंक  है |

Q:  आरबीआई को न्यू रिपोर्ट किसने  सूफी ?

Ans  आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कांगू ने यह रिपोर्ट तैयार की और आरबीआई को दीया | 

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